RERA क्या है, कैसे काम करती है ?
RERA रियल एस्टेट विनियमन और विकास (रेरा)
RERA सरकार की बनायीं हुई एक कमेटी है जिसका काम रियल एस्टेट के काम में पारदर्शिता लाना है और जो कमिया और समस्या खरीदार और निवेशक को होती है उसे दूर करना है
किसी भी बिल्डर के लिए रेरा के तहत पंजीकरण करना जरुरी है, जो 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर निर्माण का काम करना चाहते है और किसी भी तरह से 8 या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट बना रहे है
अगर आप RERA से जुड़े बिल्डर या डेवलपर से घर खरीद रहे है तो अपार्टमेंट का कब्ज़ा मिलने से दिक्कत नहीं होगी और अगर फिर भी आपको दिक्कत को दिक्कत आती है तो खरीदार या निवेशक को भारतीय स्टेट बैंक की उधार दर से 2% अधिक ब्याज दर से बिल्डर या डेवलपर को पैसे देने पड़ेंगे और अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो इसमें 3 साल की कैद की संभावना भी है
क्योकि की RERA के नियम के हिसाब से खरीदारों और निवेशकों के पैसे का कम से कम 70% एक अलग खाते में रखा जाएगा। यह पैसा बिल्डरों को केवल निर्माण और भूमि संबंधी कामो के लिए दिया जायेगा
तो चलिए अब पूरी पोस्ट को ध्यान से पढियेगा और अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगे तो आप शेयर करना मत भूलना
RERA में शिकायतें कैसे करें ?
रेरा के तहत बिल्डर हो या डेवलपर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करना अब आसान और सुविधाजनक हो गया है।
विभिन्न राज्य सरकारों ने रेरा के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल और परेशानी मुक्त बना दिया है। कोई भी घर खरीदार एक फॉर्म भरकर और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके वेबसाइट पर आरईआरए शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है
नोट: रेरा के तहत दायर सभी शिकायतें रेरा मानदंडों के तहत होनी चाहिए
अगर आप RERA के हिसाब से अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते है तो हम आपको बताते है
अपनी शिकायत करने के कुछ चरण है
पहला चरण – शिकायतकर्ता को हर राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल पर, शिकायत पंजीकरण के पेज को खोजें।
दूसरा चरण – शिकायत पंजीकरण के लिंक को क्लिक करने के बाद आपको शिकायत फॉर्म पर ले जाया जाएगा जहां आपको शिकायत का विवरण भरना होगा।
तीसरा चरण – शिकायत दर्ज करते समय, आप खरीदार हो या निवेशक आपको नाम, पता, फ़ोन नंबर और परियोजना विवरण सहित अपना व्यक्तिगत विवरण जमा करने के लिए कहा जाएगा। शिकायतकर्ता को सारे दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
चौथा चरण – एक बार फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद, शिकायतकर्ता को अपने राज्य के हिसाब से फीस जमा करनी होंगी ये फीस 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक जमा करने पड़ सकते है इस लेनदेन को आप ऑनलाइन जमा करा सकते है
राज्य के हिसाब से RERA में शिकायत दर्ज करे
State | RERA complaint form | Fees |
Karnataka | Form N भरना होगा, भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Maharashtra | सबसे पहले MahaRERA वेबसाइट पर एक New User के रूप में Register करना होगा और शिकायत दर्ज करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा | शुल्क 5,000 |
Andhra Pradesh | शिकायत प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। भरने के लिए, यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Madhya Pradesh | Form M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Chhattisgarh | Form M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Odisha | एक फॉर्म भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Tamil Nadu | Form 8 भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Goa | एक फॉर्म भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 5,000 |
Gujarat | Form A भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Rajasthan | Form M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Punjab | Form M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Himachal Pradesh | Form M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Haryana | एक फॉर्म भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
Uttar Pradesh | रजिस्टर करना होगा और शिकायत दर्ज करनी होगी शिकायत दर्ज के लिए यहां क्लिक करें… | शुल्क 1,000 |
हमारी पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद और भी बहुत कुछ हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको बताते जायेंगे बस आप दिल लगा के ध्यान से पढ़ते जाइये जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो घर खरीदने बनाने या सजाने से जुड़ा हुआ है तो हम आपकी मदद के लिए तैयार है हम पूरी कोशिश करेंगे की आपके सवालो के जवाब जल्द से जल्द दे बस आप कमेंट करे और जितना हो सके हमें शेयर करे
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Ramji pal chhikau
Chhikau
thanks for this post
bahut helpfull hai ye post