RERA में शिकायतें कैसे करें ? | How to Complain in RERA in Hindi

RERA क्या है, कैसे काम करती है ?

RERA रियल एस्टेट विनियमन और विकास (रेरा)
RERA सरकार की बनायीं हुई एक कमेटी है जिसका काम रियल एस्टेट के काम में पारदर्शिता लाना है और जो कमिया और समस्या खरीदार और निवेशक को होती है उसे दूर करना है

किसी भी बिल्डर के लिए रेरा के तहत पंजीकरण करना जरुरी है, जो 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर निर्माण का काम करना चाहते है और किसी भी तरह से 8 या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट बना रहे है
अगर आप RERA से जुड़े बिल्डर या डेवलपर से घर खरीद रहे है तो अपार्टमेंट का कब्ज़ा मिलने से दिक्कत नहीं होगी और अगर फिर भी आपको दिक्कत को दिक्कत आती है तो खरीदार या निवेशक को भारतीय स्टेट बैंक की उधार दर से 2% अधिक ब्याज दर से बिल्डर या डेवलपर को पैसे देने पड़ेंगे और अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो इसमें 3 साल की कैद की संभावना भी है

क्योकि की RERA के नियम के हिसाब से खरीदारों और निवेशकों के पैसे का कम से कम 70% एक अलग खाते में रखा जाएगा। यह पैसा बिल्डरों को केवल निर्माण और भूमि संबंधी कामो के लिए दिया जायेगा

तो चलिए अब पूरी पोस्ट को ध्यान से पढियेगा और अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगे तो आप शेयर करना मत भूलना

RERA में शिकायतें कैसे करें ?

रेरा के तहत बिल्डर हो या डेवलपर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करना अब आसान और सुविधाजनक हो गया है।
विभिन्न राज्य सरकारों ने रेरा के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल और परेशानी मुक्त बना दिया है। कोई भी घर खरीदार एक फॉर्म भरकर और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके वेबसाइट पर आरईआरए शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है
नोट: रेरा के तहत दायर सभी शिकायतें रेरा मानदंडों के तहत होनी चाहिए

अगर आप RERA के हिसाब से अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते है तो हम आपको बताते है
अपनी शिकायत करने के कुछ चरण है

पहला चरण – शिकायतकर्ता को हर राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल पर, शिकायत पंजीकरण के पेज को खोजें।

दूसरा चरण – शिकायत पंजीकरण के लिंक को क्लिक करने के बाद आपको शिकायत फॉर्म पर ले जाया जाएगा जहां आपको शिकायत का विवरण भरना होगा।

तीसरा चरण – शिकायत दर्ज करते समय, आप खरीदार हो या निवेशक आपको नाम, पता, फ़ोन नंबर और परियोजना विवरण सहित अपना व्यक्तिगत विवरण जमा करने के लिए कहा जाएगा। शिकायतकर्ता को सारे दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

चौथा चरण – एक बार फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद, शिकायतकर्ता को अपने राज्य के हिसाब से फीस जमा करनी होंगी ये फीस 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक जमा करने पड़ सकते है इस लेनदेन को आप ऑनलाइन जमा करा सकते है

राज्य के हिसाब से RERA में शिकायत दर्ज करे

StateRERA complaint formFees
KarnatakaForm N भरना होगा, भरने के लिए यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000
Maharashtraसबसे पहले MahaRERA वेबसाइट पर एक New User के रूप में Register करना होगा और शिकायत दर्ज करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा शुल्क 5,000
Andhra Pradeshशिकायत प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। भरने के लिए, यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000
Madhya PradeshForm M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000
ChhattisgarhForm M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… शुल्क 1,000
Odishaएक फॉर्म भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… शुल्क 1,000
Tamil NaduForm 8 भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000
Goaएक फॉर्म भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… शुल्क 5,000
GujaratForm A भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000
RajasthanForm M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000
PunjabForm M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… शुल्क 1,000
Himachal PradeshForm M जमा करना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें… शुल्क 1,000
Haryanaएक फॉर्म भरना होगा। भरने के लिए यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000
Uttar Pradeshरजिस्टर करना होगा और शिकायत दर्ज करनी होगी शिकायत दर्ज के लिए यहां क्लिक करें…शुल्क 1,000

हमारी पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद और भी बहुत कुछ हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको बताते जायेंगे बस आप दिल लगा के ध्यान से पढ़ते जाइये जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे

अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो घर खरीदने बनाने या सजाने से जुड़ा हुआ है तो हम आपकी मदद के लिए तैयार है हम पूरी कोशिश करेंगे की आपके सवालो के जवाब जल्द से जल्द दे बस आप कमेंट करे और जितना हो सके हमें शेयर करे

आप पूछने से ना चुके
हम बताने से नहीं चूकेंगे

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Ramji

Ramji

Ramji pal chhikau

Ramji

Ramji

Chhikau

Madhav

Madhav

thanks for this post
bahut helpfull hai ye post

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